इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इकाना स्टेडियम के पास प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया
Lucknow News: इकाना स्टेडियम के पास प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त
Amar Ujala
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इकाना स्टेडियम के आसपास के प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को 12 मई तक निवारक कार्यों की जानकारी देने का आदेश दिया है, जिससे जनता और क्रिकेटरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- 01इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इकाना स्टेडियम के पास प्रदूषण पर संज्ञान लिया।
- 02कोर्ट ने 12 मई तक निवारक कार्यों का विवरण देने का आदेश दिया।
- 03याचिका में कचरे और नाले को हटाने की मांग की गई है।
- 04स्टेडियम के पास भारी मात्रा में कचरा डंप किया जा रहा है।
- 05अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इकाना स्टेडियम के आसपास के प्रदूषण पर कड़ा संज्ञान लिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और जल निगम को 12 मई तक निवारक कार्यों का विवरण देने का आदेश दिया। याचिका में सामाजिक कार्यकर्ता बृजभूषण दुबे ने बताया कि स्टेडियम से 400 मीटर की दूरी पर कचरा डंप किया जा रहा है और एक सीवेज नाला सीधे गोमती नदी में गिर रहा है। यह प्रदूषण न केवल आम जनता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। कोर्ट ने लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई को भी नोटिस जारी किया है और प्रशासन को स्टेडियम के आसपास के वातावरण को संरक्षित करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
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यह आदेश स्थानीय निवासियों और क्रिकेट खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
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