जबलपुर हाईकोर्ट में संजय पाठक के फोन मामले पर सुनवाई, अगली तारीख 14 मई
'गलती से लग गया फोन', संजय पाठक के वकील से नाखुश हाईकोर्ट, लगाई लताड़; जानें कब होगी अगली सनवाई
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जबलपुर हाईकोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक द्वारा जज को फोन करने के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने वकील की दलीलों पर असंतोष व्यक्त किया और अगली सुनवाई 14 मई को तय की। मामला अवैध खनन के आरोपों से जुड़ा है।
- 01जबलपुर हाईकोर्ट ने संजय पाठक के वकील की दलीलों से असंतोष व्यक्त किया।
- 02संजय पाठक ने गलती से जज को फोन लगाने की बात कही।
- 03अगली सुनवाई 14 मई को होगी।
- 04मामला अवैध खनन के आरोपों से संबंधित है।
- 05कोर्ट ने इंटरविन एप्लीकेशन को खारिज कर दिया।
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जबलपुर हाईकोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक द्वारा जज को फोन करने के मामले में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान संजय पाठक खुद मौजूद थे। कोर्ट ने वकील देवदत्त कामत की दलीलों पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह कोई दो पार्टी का युद्ध नहीं है और मामले का स्वत: संज्ञान लिया गया है। संजय पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और अगली सुनवाई 14 मई को होगी। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब आशुतोष दीक्षित ने पाठक की कंपनियों पर अवैध खनन का आरोप लगाया और याचिका दायर की। जस्टिस विशाल मिश्रा ने मामले से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद पाठक के खिलाफ अवमानना का केस शुरू हुआ।
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इस मामले का परिणाम संजय पाठक की राजनीतिक स्थिति और उनके द्वारा संचालित कंपनियों पर प्रभाव डाल सकता है।
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