हरियाणा के IAS अधिकारी पर हाई कोर्ट का 1 लाख रुपये का जुर्माना
कर्मचारी के इस्तीफे का 30 साल से पुराना केस, IAS पर गिरी गाज... हाई कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के IAS अधिकारी मुकुल कुमार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अवमानना से जुड़े एक सेवा विवाद में लंबित रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल न करने के कारण लगाया गया। अगली सुनवाई 25 मई को होगी।
- 01हाई कोर्ट ने IAS अधिकारी मुकुल कुमार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
- 02जुर्माना उनके वेतन से काटा जाएगा।
- 03यह मामला एक पूर्व कर्मचारी के इस्तीफे से संबंधित है।
- 04अदालत ने पहले भी अंतिम अवसर दिया था, लेकिन अनुपालन नहीं हुआ।
- 05अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित की गई है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के IAS अधिकारी मुकुल कुमार को एक सेवा विवाद में अवमानना के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उनकी अनुपालन न करने की वजह से लगाया गया है, जिसमें उन्हें लंबित पालना रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना सीधे उनके वेतन से काटा जाएगा। मामले की पृष्ठभूमि एक पूर्व कर्मचारी बी.बी. गुप्ता के इस्तीफे से जुड़ी है, जिसे पहले स्वीकार नहीं किया गया था और बाद में वापस ले लिया गया था। अदालत ने पहले भी कहा था कि इस्तीफा तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार न किया जाए। अगली सुनवाई 25 मई को होगी।
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इस निर्णय का प्रभाव सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही और सेवा नियमों के पालन पर पड़ेगा।
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