सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के घेराव की चार्जशीट दायर करने की अनुमति दी
बंगाल में न्यायिक अधिकारियों का घेराव करने वालों की अब नहीं खैर, SC ने NIA को दी चार्जशीट दायर करने की इजाजत
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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों के घेराव की घटना की जांच के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी है। इस घटना में सात न्यायिक अधिकारियों और एक बच्चे को बंधक बनाया गया था। कोर्ट ने मामले की त्वरित सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी।
- 02मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया गया था।
- 03घटना में तीन महिलाओं सहित सात न्यायिक अधिकारी शामिल थे।
- 04कोर्ट ने मामले की त्वरित सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
- 05सुरक्षा उपायों को विधानसभा चुनाव के बाद तक बनाए रखने का निर्देश।
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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मालदा जिले में एक अप्रैल को हुई घटना की जांच के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी है। इस घटना में एक पांच वर्षीय बच्चे सहित तीन महिलाओं और सात न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाया गया था। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि एनआईए को सक्षम अदालत में आरोप-पत्र दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना आवश्यक है और सुरक्षा उपायों को विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक बनाए रखा जाएगा।
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इस निर्णय से न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और चुनाव के दौरान उनके कामकाज में कोई रुकावट नहीं आएगी।
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