हजारीबाग में मैरेज हॉल और होटलों के लिए नए सख्त नियम लागू
हजारीबाग में मैरेज हॉल-होटलों के लिए प्रशासन के सख्त नियम, रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूरी तरह से रोक

Image: Jagran
हजारीबाग में प्रशासन ने मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटलों के लिए नए नियम लागू किए हैं। रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। सभी प्रतिष्ठानों को सुरक्षा, पार्किंग और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 01रात 10 बजे के बाद डीजे और तेज आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
- 02सभी मैरेज हॉल और होटलों के लिए नगर निगम में निबंधन अनिवार्य होगा।
- 03सभी प्रतिष्ठानों को फायर एनओसी और अग्निशामक उपकरणों का अद्यतन रखना होगा।
- 041 अप्रैल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली लागू होगी, जिसमें चार रंगों के डस्टबिन रखने होंगे।
- 05महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
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हजारीबाग के सदर अनुमंडल क्षेत्र में प्रशासन ने मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटलों के संचालन के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि सभी प्रतिष्ठानों को नगर निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, और नियमों के उल्लंघन पर संबंधित उपकरणों को जब्त किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से, सभी प्रतिष्ठानों को फायर एनओसी प्राप्त करना होगा और अग्निशामक उपकरणों को अद्यतन रखना होगा। इसके साथ ही, सीसीटीवी कैमरे लगाने और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के तहत चार रंगों के डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। एसडीओ ने सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी है, अन्यथा नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा।
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नए नियमों के लागू होने से मैरेज हॉल और होटलों में शांति और सुरक्षा बढ़ेगी, साथ ही यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।
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