चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए
'प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक को मतगणना केंद्र में रहना होगा उपस्थित', चुनाव आयोग ने दिए निर्देश
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चुनाव आयोग ने 4 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक को संबंधित मतगणना केंद्र में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। सुरक्षा के लिए 700 कंपनियों के केंद्रीय बल तैनात किए जाएंगे, और क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा।
- 01मतगणना के दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक को उपस्थित रहना होगा।
- 02700 कंपनियों के केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी।
- 03मतगणना केंद्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी।
- 04क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा।
- 05कोलकाता में धारा 163 लागू रहेगी, जिससे भीड़ पर रोक लगेगी।
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चुनाव आयोग ने आगामी 4 मई को होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक-एक पर्यवेक्षक को संबंधित मतगणना केंद्र में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। किसी भी गलती की जिम्मेदारी पर्यवेक्षकों पर होगी। बंगाल के 294 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक पर्यवेक्षक तैनात किया जाएगा। मतगणना के दिन 700 कंपनियों के केंद्रीय बल तैनात रहेंगे, विशेष रूप से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जाएगी। मतगणना केंद्रों में क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है, जिसके बिना किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, कोलकाता पुलिस के अधीन मतगणना केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी, जिससे पांच या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं हो सकेगा।
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मतगणना के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामों से मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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