राजस्थान पंचायत चुनाव की तैयारी में देरी, हाईकोर्ट का आदेश अधर में
राजस्थान में कब बजेगा पंचायत चुनाव का बिगुल? हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभी तक नहीं हुई हलचल, क्या हो रहा है

Image: News 18 Hindi
राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के लिए हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2026 तक समय सीमा तय की है। हालांकि, चुनावी तैयारियों में कोई प्रगति नहीं हुई है, जिससे चुनाव की तिथि पर सवाल उठने लगे हैं।
- 01राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक कराने का आदेश दिया है।
- 02चुनाव आयोग ने अब तक कोई नया दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर सन्नाटा है।
- 03ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है, जो आरक्षण और सीटों के निर्धारण में महत्वपूर्ण होगी।
- 04400 से अधिक ग्राम पंचायतों का डेमोग्राफिक डेटा अभी लंबित है, जो चुनावी तैयारियों में बाधा डाल रहा है।
- 05समय की कमी और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण चुनाव समय पर कराना मुश्किल हो रहा है।
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राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के लिए हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2026 तक की समय सीमा निर्धारित की है। हालांकि, आदेश के 12 दिन बाद भी चुनावी तैयारियों में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक कोई नया परिपत्र जारी नहीं किया है, जिससे चुनाव की तिथि पर संदेह उत्पन्न हो गया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो 20 जून तक आनी है। रिपोर्ट के बाद ही आरक्षण और सीटों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसके अलावा, 400 से अधिक ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण डेमोग्राफिक डेटा भी लंबित है। इन सभी कारणों से समय पर चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। प्रदेश की राजनीति में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 31 जुलाई से पहले चुनाव संभव हो पाएंगे।
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चुनावों की तैयारी में देरी से स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य प्रभावित हो रहा है।
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