दिल्ली HC ने TRIA के विज्ञापन नियम को बरकरार रखा, अब हर घंटे केवल 12 मिनट दिखेंगे विज्ञापन
टीवी चैनलों को झटका, अब हर घंटे केवल 12 मिनट ही दिखेंगे विज्ञापन; दिल्ली HC ने बरकरार रखा TRAI का नियम

Image: Jagran
दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापनों की अवधि को प्रति घंटे 12 मिनट तक सीमित करने वाले TRAI के नियम को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि संविधान सार्वजनिक संसाधनों के असीमित उपयोग की गारंटी नहीं देता। यह निर्णय कई चैनलों की याचिकाओं को खारिज करते हुए आया है।
- 01दिल्ली उच्च न्यायालय ने TRAI के 10+2 मिनट विज्ञापन नियम को वैध माना।
- 02न्यायमूर्ति अनिल क्षतरपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने याचिकाओं को खारिज किया।
- 03याचिकाकर्ताओं ने TRAI के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी।
- 04TRAI का नियम प्रसारकों के अधिकारों और जनहित के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- 05चैनलों ने TRAI के नियमों के खिलाफ विज्ञापन राजस्व के नुकसान का तर्क दिया।
Advertisement
In-Article Ad
दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापनों की अवधि को प्रति घंटे 12 मिनट तक सीमित करने वाले भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के नियम को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति अनिल क्षतरपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि संविधान सार्वजनिक संसाधनों के असीमित उपयोग की गारंटी नहीं देता है। अदालत ने कई सामान्य मनोरंजन चैनलों, समाचार प्रसारकों और क्षेत्रीय चैनलों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए TRAI के अधिकार क्षेत्र को सही ठहराया। याचिकाकर्ताओं ने सेवा की गुणवत्ता मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि) विनियम-2012 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि TRAI ने विज्ञापनों के लिए 10+2 मिनट की सीमा तय करते समय अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया, जिससे प्रसारकों के अधिकारों और प्रसारण स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग में जनहित के बीच उचित संतुलन स्थापित होता है।
Advertisement
In-Article Ad
इस निर्णय का प्रभाव टेलीविजन चैनलों के विज्ञापन राजस्व पर पड़ेगा, जिससे चैनल अधिकतम 12 मिनट विज्ञापन ही दिखा पाएंगे।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आप TRAI के विज्ञापन नियम का समर्थन करते हैं?
Connecting to poll...
More about भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।





