अमेरिका में OPT नियम: नौकरी न मिलने पर क्या करें?
US OPT Rules: OPT पर नहीं मिली जॉब, तो क्या अमेरिका छोड़ना होगा? एक्सपर्ट ने बताया प्रोग्राम का ये खास नियम
Nbt NavbharattimesImage: Nbt Navbharattimes
अमेरिका में 'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' (OPT) प्रोग्राम के तहत छात्रों को नौकरी न मिलने पर भी देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। इमिग्रेशन वकील जॉन खोसरावी के अनुसार, छात्र स्वरोजगार का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते कि उनका व्यवसाय उनकी डिग्री से संबंधित हो।
- 01OPT पर नौकरी न मिलने पर भी छात्रों को अमेरिका छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
- 02स्वरोजगार का विकल्प चुनना संभव है, बशर्ते काम वैध और डिग्री से संबंधित हो।
- 03OPT के पहले साल में छात्र खुद की कंपनी शुरू कर सकते हैं।
- 04जॉब न मिलने पर भी OPT का लाभ उठाया जा सकता है।
- 05इमिग्रेशन वकील ने छात्रों को सही जानकारी के महत्व पर जोर दिया।
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अमेरिका में 'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' (OPT) प्रोग्राम के तहत विदेशी छात्रों को ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तक जॉब करने की अनुमति मिलती है, जबकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग या गणित के छात्रों को 2 साल अतिरिक्त मिलते हैं। इमिग्रेशन वकील जॉन खोसरावी ने कहा कि कई छात्र यह नहीं जानते कि यदि उन्हें जॉब नहीं मिलती है, तो भी वे OPT का लाभ उठा सकते हैं। छात्रों को स्वरोजगार का विकल्प चुनने की सलाह दी गई है, बशर्ते कि उनका व्यवसाय उनकी पढ़ाई से संबंधित हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है, तो वह IT क्षेत्र में अपनी कंपनी शुरू कर सकता है। इसके अलावा, यदि व्यवसाय सफल होता है, तो छात्र E-2 निवेशक वीजा भी प्राप्त कर सकता है, जिससे वह अमेरिका में लंबे समय तक रह सकता है।
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यह जानकारी छात्रों को अपने करियर के विकल्पों को बेहतर समझने में मदद करेगी और उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से अमेरिका में रहने का अवसर प्रदान करेगी।
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