दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय छात्र को JEE Advanced 2026 में शामिल होने की अनुमति दी
JoSAA नियमों के फेर में फंसा था 17 साल का छात्र, अब हाईकोर्ट के आदेश पर जारी होगा JEE Advanced एडमिट कार्ड
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक 17 वर्षीय छात्र को जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है, जिसे नियमों के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। छात्र ने पिछले साल आईआईटी गुवाहाटी में सीट स्वीकार की थी, लेकिन बाद में उसे परीक्षा देने से रोक दिया गया था।
- 01दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र के पक्ष में फैसला सुनाया
- 02छात्र को जेईई एडवांस्ड 2026 में शामिल होने की अनुमति दी गई
- 03छात्र ने पहले साल आईआईटी गुवाहाटी में सीट स्वीकार की थी
- 04कोर्ट ने कहा कि छात्र का भविष्य बचाना जरूरी है
- 05अंतिम सुनवाई 25 मई 2026 को होगी
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक 17 वर्षीय छात्र को जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है, जिसे पहले नियमों के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। छात्र ने 2025 में जेईई एडवांस्ड पास किया था और उसे आईआईटी गुवाहाटी में इंजीनियरिंग फिजिक्स की सीट मिली थी। हालांकि, उसने कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया और 19 जुलाई 2025 को ईमेल के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि अगर छात्र को परीक्षा में बैठने से रोका गया, तो उसकी याचिका बेकार हो जाएगी। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए छात्र के पक्ष में फैसला दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर उसे जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दें। परीक्षा 17 मई 2026 को होगी और अंतिम सुनवाई 25 मई 2026 को होगी।
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इस निर्णय से छात्रों को उम्मीद मिली है जो जोसा काउंसलिंग और पात्रता नियमों में उलझ जाते हैं।
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