सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की
ममता बनर्जी के खिलाफ ED की याचिका पर सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त तय की अगली तारीख
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। यह मामला आई-पैक कंपनी के कोलकाता दफ्तर में जांच में कथित हस्तक्षेप से जुड़ा है, और अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
- 01ईडी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और राज्य पुलिस के अधिकारियों ने आई-पैक के दफ्तर में तलाशी के दौरान दखल दिया।
- 02यह मामला कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से संबंधित है।
- 03सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री द्वारा जांच में दखल देना लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है।
- 04ममता बनर्जी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी केवल पार्टी के गोपनीय डेटा को वापस लेने के लिए थी।
- 05अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी, जहां मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है। यह मामला भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति (आई-पैक) के कोलकाता दफ्तर में ईडी द्वारा की गई जांच और छापेमारी में कथित हस्तक्षेप से संबंधित है। ईडी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने तलाशी के दौरान दखल दिया और जांच में बाधा डाली। यह तलाशी अभियान कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में किया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि किसी मुख्यमंत्री का जांच में हस्तक्षेप करना लोकतंत्र को खतरे में डाल सकता है। ममता बनर्जी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति केवल पार्टी के गोपनीय डेटा को वापस लेने के लिए थी।
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इस मामले का राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीतियों पर।
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