पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पारिवारिक मजबूरी में इस्तीफा देने पर भी मिलेगी पेंशन
13 साल नौकरी के बाद पारिवारिक मजबूरी में दिया इस्तीफा, फिर भी मिलेगी पेंशन; हाई कोर्ट का आदेश

Image: Jagran
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पारिवारिक मजबूरी के कारण नौकरी से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 13 साल की सेवा के बाद पंकज मेहता को लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
- 01पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पारिवारिक मजबूरी के चलते इस्तीफा देने पर पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया।
- 02याचिकाकर्ता पंकज मेहता ने 13 वर्षों तक बेदाग सेवा दी थी।
- 03कोर्ट ने तकनीकी दृष्टिकोण के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया।
- 04पंकज मेहता का इस्तीफा 2012 में पारिवारिक परिस्थितियों के कारण स्वीकार किया गया था।
- 05अदालत ने संबंधित अधिकारियों को चार महीने में सभी लाभ जारी करने का निर्देश दिया।
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि पारिवारिक मजबूरियों के चलते नौकरी से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को तकनीकी आधार पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने हरियाणा में कार्यरत स्टेनो टाइपिस्ट पंकज मेहता को 13 वर्षों की सेवा के अनुपात में पेंशन, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) और अन्य लाभ देने का आदेश दिया। पंकज मेहता ने 2012 में गंभीर पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इस्तीफा दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। अदालत ने कहा कि पंकज का सेवा रिकॉर्ड बेदाग रहा है और उन्होंने कभी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना नहीं किया। इस मामले में, अदालत ने संबंधित अधिकारियों को चार महीने के भीतर सभी लाभ जारी करने का निर्देश दिया, लेकिन ब्याज देने से इनकार किया क्योंकि पंकज ने लगभग छह वर्ष बाद अपने लाभों के लिए दावा किया था।
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यह निर्णय उन कर्मचारियों को राहत देगा जो पारिवारिक कारणों से नौकरी छोड़ते हैं और पेंशन के अधिकार से वंचित होते हैं।
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