दिल्ली में नगर निगम उपायुक्त अभिषेक मिश्रा की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली: रिश्वतखोरी मामले में नगर निगम उपायुक्त अभिषेक मिश्रा की जमानत याचिका खारिज
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दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नगर निगम उपायुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक कुमार मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्हें सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला लिया।
- 01अभिषेक मिश्रा की जमानत याचिका खारिज की गई।
- 02सीबीआई ने उन्हें रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया था।
- 03विशेष न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने फैसला सुनाया।
- 04अदालत ने पहले से ही फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- 05एक अप्रैल को दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
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दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नगर निगम के उपायुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक कुमार मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन्हें सीबीआई ने निगम के प्रशासनिक अधिकारी देवांशु गौतम के साथ मिलकर रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया। इससे पहले, एक अप्रैल को अदालत ने दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। यह मामला दिल्ली में रिश्वतखोरी के बढ़ते मामलों के बीच महत्वपूर्ण है और इससे नगर निगम के प्रशासनिक कार्यों पर भी असर पड़ सकता है।
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इस मामले से दिल्ली नगर निगम के प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता की आवश्यकता और बढ़ गई है।
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