सीबीएसई की नई तीन भाषा नीति को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
CBSE की नई तीन भाषा नीति सुप्रीम कोर्ट पहुंची, छात्रों-अभिभावकों ने दी चुनौती
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Image: Jagran
सीबीएसई की नई तीन भाषा नीति, जो कक्षा नौ के छात्रों के लिए अनिवार्य है, को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। छात्रों और अभिभावकों ने याचिका में कहा है कि यह नीति उन्हें अनुचित बोझ डालती है और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में बाधा उत्पन्न करेगी। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।
- 01सीबीएसई ने 15 मई को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कक्षा नौ के छात्रों के लिए तीन भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य की गई है।
- 02याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क किया कि दो अतिरिक्त भाषाओं का अध्ययन कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में बाधा डालेगा।
- 03याचिका में यह भी कहा गया है कि यह नीति सीबीएसई की 9 अप्रैल 2026 की अधिसूचना से भिन्न है, जिसमें तीसरी भाषा की आवश्यकता को 2029-2030 तक स्थगित किया गया था।
- 04छात्रों को केवल अंग्रेजी और एक अन्य भाषा (हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा) का अध्ययन करने की अनुमति थी।
- 05कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करने का आश्वासन दिया है।
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नई दिल्ली में, सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) की कक्षा नौ के लिए लागू की गई नई तीन भाषा नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कुछ छात्रों और अभिभावकों ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें इस नीति को अनुचित बताया गया है। याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह नीति छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालती है और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में बाधा उत्पन्न करेगी। उन्होंने तर्क दिया कि छात्रों को अचानक दो अतिरिक्त भाषाएं सीखने में कठिनाई होगी। सीबीएसई ने 15 मई को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके अनुसार कक्षा नौ के छात्रों के लिए तीन भाषाओं (कम से कम दो भारतीय भाषाएं) का अध्ययन अनिवार्य किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह नीति सीबीएसई की पूर्व की अधिसूचना से भिन्न है, जिसमें तीसरी भाषा की आवश्यकता को 2029-2030 तक स्थगित किया गया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करने का आश्वासन दिया है।
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इस नीति का प्रभाव छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर पड़ेगा, जिससे उन्हें अतिरिक्त बोझ का सामना करना पड़ेगा।
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