सुप्रीम कोर्ट में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सुनवाई अगले हफ्ते
थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अगले हफ्ते होगी सुनवाई

Image: Aaj Tak
सीबीएसई की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कक्षा 9 के छात्रों पर अचानक अतिरिक्त भाषाओं का दबाव डालना उचित नहीं है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तय की है।
- 01याचिका में कहा गया है कि कक्षा 9 के छात्रों पर अचानक दो अतिरिक्त भाषाएं पढ़ने का दबाव डालना व्यावहारिक नहीं है।
- 02मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करने का आश्वासन दिया है।
- 03सीबीएसई की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के तहत छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी और एक अन्य भारतीय भाषा में पढ़ाई करनी होगी।
- 04पॉलिसी को पहले कक्षा 6 से लागू करने की योजना थी, लेकिन अब इसे कक्षा 9 और 10 के छात्रों पर भी लागू किया गया है।
- 05अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे ने पहले से किसी अन्य भाषा की पढ़ाई नहीं की है, जिससे उन पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है।
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सीबीएसई की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कक्षा 9 के छात्रों पर अचानक दो अतिरिक्त भाषाएं पढ़ने का दबाव डालना उचित नहीं है। उन्होंने तर्क किया कि बोर्ड परीक्षाओं के नजदीक छात्रों के लिए इस नई नीति का लागू होना व्यावहारिक नहीं है। रोहतगी ने कहा कि यह नीति छात्रों, स्कूलों और अभिभावकों के बीच भ्रम पैदा कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करने का आश्वासन दिया है। सीबीएसई की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के अनुसार, छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी और एक अन्य भारतीय भाषा में पढ़ाई करनी होगी। पहले यह नीति कक्षा 6 से लागू करने की योजना थी, लेकिन अब इसे कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए भी लागू किया गया है, जिससे अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है।
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यह नीति छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है, खासकर उन छात्रों के लिए जो पहले से किसी अन्य भाषा की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं।
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