सुप्रीम कोर्ट ने NCERT विवाद में शिक्षाविदों की ब्लैकलिस्टिंग का आदेश वापस लिया
सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया 'ब्लैकलिस्ट' आदेश, NCERT विवाद में शिक्षाविदों को राहत
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Image: Jagran
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान पुस्तक में विवादित पाठ तैयार करने वाले शिक्षाविदों की ब्लैकलिस्टिंग का आदेश वापस ले लिया है। कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय शिक्षाविदों की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर लिया गया, जिससे उन्हें शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता मिली है।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च के अपने आदेश में संशोधन करते हुए शिक्षाविदों की ब्लैकलिस्टिंग को वापस लिया।
- 02शिक्षाविदों ने कोर्ट में कहा कि पाठ का मसौदा तैयार करने में सामूहिक प्रक्रिया शामिल थी।
- 03केंद्र सरकार ने शिक्षाविदों से संबंध न रखने का निर्णय लिया है, जबकि कोर्ट ने स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति दी।
- 04कोर्ट ने एक कार्टून के मुद्दे पर भी सुनवाई की, जिसे संवेदनशील बच्चों के लिए अनुपयुक्त बताया गया।
- 05जस्टिस इंदू मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो विवादित पाठ की सामग्री की जांच करेगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान पुस्तक में न्यायपालिका पर विवादित पाठ तैयार करने वाले तीन शिक्षाविदों, प्रोफेसर मिशेल डैनिनो, सुवर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार, की ब्लैकलिस्टिंग का आदेश वापस ले लिया है। 11 मार्च को दिए गए आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों को इन शिक्षाविदों से संबंध तोड़ने के निर्देश दिए गए थे, जिसे अब संशोधित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि आवेदकों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर यह निर्णय लिया गया। इससे शिक्षाविदों को शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता मिली है। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने कहा कि वह इन शिक्षाविदों से कोई संबंध नहीं रखेगी, जबकि कोर्ट ने एक कार्टून के मुद्दे पर भी ध्यान दिया, जिसे संवेदनशील बच्चों के लिए अनुपयुक्त माना गया। इस मामले की जांच के लिए जस्टिस इंदू मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
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इस निर्णय से शिक्षाविदों को शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता मिली है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ सकता है।
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