दिल्ली हाई कोर्ट ने 'धुरंधर 2' विवाद में 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया
'धुरंधर 2' के 'ओए ओए' विवाद पर कोर्ट ने दिए 50 लाख रुपये जमा करने के आदेश, बताया- किन्हें मिलेगी ये रकम
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दिल्ली हाई कोर्ट ने 'धुरंधर 2' के मेकर्स के खिलाफ चल रहे कॉपीराइट विवाद में सुपर कैसेट्स को 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है। यह राशि न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के नाम पर जमा की जाएगी और जीतने वाले पक्ष को दी जाएगी।
- 01दिल्ली हाई कोर्ट ने 'धुरंधर 2' के मेकर्स को 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया।
- 02यह राशि न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के नाम पर जमा की जाएगी।
- 03त्रिमूर्ति फिल्म्स ने 'धुरंधर 2' पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया है।
- 04सुपर कैसेट्स ने तर्क दिया कि त्रिमूर्ति ने गलत इरादे से अदालत का रुख किया।
- 05मध्यस्थता प्रयास असफल रहे, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने 'धुरंधर 2' के मेकर्स के खिलाफ चल रहे कॉपीराइट विवाद में त्रिमूर्ति फिल्म्स के पक्ष में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने सुपर कैसेट्स को चार हफ्ते के भीतर 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। यह राशि न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के नाम पर जमा की जाएगी और मुकदमे के अंत में जीतने वाले पक्ष को दी जाएगी। त्रिमूर्ति फिल्म्स ने आरोप लगाया है कि 'धुरंधर 2' में 1989 की फिल्म 'त्रिदेव' के गाने 'तिरछी टोपीवाले' का म्यूजिक बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया है। सुपर कैसेट्स ने इस आरोप का विरोध करते हुए कहा कि त्रिमूर्ति ने अदालत में गलत जानकारी दी है। पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा था, जो असफल रहा।
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