लखनऊ: अभिभावकों को बैंक खाता अपडेट करने की सलाह, तभी मिलेगी सहायता राशि
Lucknow News: बैंक खाता अपडेट कराएं अभिभावक, तभी मिलेगी सहायता राशि
Amar Ujala
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लखनऊ, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निशुल्क प्रवेश पाने वाले बच्चों के अभिभावकों को 5000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खातों को अपडेट करने की सलाह दी गई है। करीब 1500 बच्चों का डाटा अब तक शिक्षा विभाग को नहीं मिला है।
- 01आरटीई अधिनियम के तहत बच्चों को 5000 रुपये की सहायता राशि मिलती है।
- 02लगभग 1500 बच्चों के अभिभावकों का डाटा अभी भी स्कूलों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- 03बैंक खाता अपडेट कराने पर ही सहायता राशि भेजी जाएगी।
- 04जिन स्कूलों ने आरटीई के तहत चयनित बच्चों का प्रवेश नहीं लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
- 05शिक्षा विभाग ने अन्य स्कूलों में भी बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए टीमें भेजने का निर्णय लिया है।
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लखनऊ, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश पाने वाले बच्चों को सरकार की ओर से 5000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। हालांकि, लगभग 1500 बच्चों के अभिभावकों का डाटा अब तक शिक्षा विभाग को नहीं मिला है। बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि जिनके खातों में सहायता राशि नहीं पहुंची है, उन्हें संबंधित स्कूल और बैंक जाकर अपने खाते का विवरण अपडेट कराने की सलाह दी गई है। विभाग के पास पर्याप्त बजट है और जैसे ही खाता सही होगा, सहायता राशि भेजी जाएगी। इसके अलावा, आरटीई के तहत चयनित बच्चों का प्रवेश नहीं लेने वाले स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। संयुक्त टीम ने ऐसे स्कूलों में जाकर प्रवेश न देने का लिखित कारण मांगा है।
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अभिभावकों को अपने बैंक खातों को अपडेट करने की आवश्यकता है ताकि वे सहायता राशि प्राप्त कर सकें। यह सहायता राशि बच्चों की शिक्षा में मदद करेगी।
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