हमीरपुर में खुली सिगरेट बेचने पर दुकानदारों पर जुर्माना
Hamirpur (Himachal) News: खुली सिगरेट बेचने पर दो दुकानदारों को जुर्माना
Amar Ujala
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हमीरपुर जिले में कोटपा एक्ट के तहत दो दुकानदारों पर खुली सिगरेट और बीड़ी बेचने के लिए कुल 10,600 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई जिला स्तरीय उड़नदस्ते द्वारा की गई थी, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल थे।
- 01जिला स्तरीय उड़नदस्ते ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।
- 02दो दुकानदारों को खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- 03कोटपा एक्ट के तहत एक चालान भी किया गया, जिसमें 600 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- 04मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने कहा कि नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
- 05उड़नदस्ते में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर और अन्य अधिकारी शामिल थे।
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हमीरपुर जिले में कोटपा एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय उड़नदस्ते ने बुधवार को कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दो दुकानदारों को खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर कुल 10,600 रुपये का जुर्माना लगाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने बताया कि इस कार्रवाई में 600 रुपये का एक चालान भी किया गया। उड़नदस्ते में डॉ. अभिषेक ठाकुर और अन्य अधिकारी शामिल थे। डॉ. अत्री ने कहा कि जिले में इन अधिनियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
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इस कार्रवाई से तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण बढ़ेगा।
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