भारत में नए श्रम कानून: 48 घंटे काम, ओवरटाइम और ग्रेच्युटी का प्रावधान
हफ्ते में 48 घंटे काम, वेतन, ग्रेच्युटी और मिलेगा ओवरटाइम... नए श्रम कानून की अधिसूचना जारी
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भारत सरकार ने नए श्रम कानूनों के तहत साप्ताहिक काम के घंटों की सीमा 48 घंटे तय की है। श्रमिकों को ओवरटाइम के लिए उनके प्रति घंटा वेतन का दोगुना भुगतान किया जाएगा। यह नियम दूरसंचार, बैंकिंग, और अन्य क्षेत्रों में लागू होंगे, जबकि राज्यों को अपने नियम भी बनाने होंगे।
- 01साप्ताहिक काम के घंटे 48 तय किए गए हैं।
- 02ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन मिलेगा।
- 03नए नियम दूरसंचार, बैंकिंग, और अन्य क्षेत्रों में लागू होंगे।
- 04राष्ट्रीय रीस्किलिंग फंड स्थापित किया जाएगा।
- 05राज्यों को अपने नियमों को केंद्र के अनुसार बनाना होगा।
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भारत सरकार ने नए श्रम कानूनों के तहत साप्ताहिक काम के घंटों की सीमा 48 घंटे निर्धारित की है। इसके साथ ही, श्रमिकों को ओवरटाइम के लिए उनके निर्धारित प्रति घंटा वेतन का दोगुना भुगतान किया जाएगा। यह नियम चार नई श्रम संहिताओं के अंतर्गत आएंगे, जिनमें से दो के लिए अंतिम नियम जारी किए गए हैं। नए नियम मुख्य रूप से दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा, खनन, और अन्य क्षेत्रों में लागू होंगे। राज्यों को इन नियमों के आधार पर अपने स्वयं के नियम बनाने होंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एक राष्ट्रीय रीस्किलिंग फंड की स्थापना की है, जो छंटनी के कारण नौकरी खोने वाले श्रमिकों को नए कौशल सीखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। यह फंड मुख्य रूप से नियोक्ताओं द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
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नए श्रम कानूनों से श्रमिकों को ओवरटाइम के लिए बेहतर भुगतान मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
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