आरबीआई के नए नियम: डिफॉल्टरों के फोन लॉक नहीं कर सकेंगे बैंक
डिफॉल्टरों के फोन लॉक नहीं कर सकेंगे बैंक, रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर रोक; ग्राहकों को बड़ी राहत

Image: Jagran
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नए नियमों की घोषणा की है, जिसके तहत बैंक डिफॉल्टरों के मोबाइल फोन को लॉक नहीं कर सकेंगे। यह नियम 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा और इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं के उत्पीड़न को रोकना है। बैंकों को केवल तभी फोन लॉक करने की अनुमति होगी जब वे खुद उस डिवाइस को फाइनेंस कर चुके हों और बकाया राशि 90 दिनों से अधिक समय से बकाया हो।
- 01आरबीआई ने बैंकों को डिफॉल्टरों के मोबाइल फोन को डिसेबल करने से रोका है, सिवाय उन फोन के जो बैंक ने खुद फाइनेंस किए हों।
- 02नए नियमों के तहत, बैंकों को 90 दिनों से अधिक समय से बकाया लोन के लिए ही फोन लॉक करने की अनुमति होगी।
- 03गलत तरीके से फोन लॉक करने पर बैंक को उधारकर्ता को प्रति घंटे ₹250 का मुआवजा देना होगा।
- 04बैंकों को रिकवरी एजेंटों द्वारा की गई कॉल का समय और संख्या रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होगी।
- 05यह कदम उधारकर्ताओं के उत्पीड़न की शिकायतों के बीच उठाया गया है, जिसमें गाली-गलौज और अन्य उत्पीड़न के तरीके शामिल हैं।
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को घोषणा की कि बैंक अब डिफॉल्टरों के मोबाइल फोन को लॉक नहीं कर सकेंगे, जब तक कि वह फोन बैंक द्वारा फाइनेंस नहीं किया गया हो। यह नया नियम 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा। आरबीआई ने यह कदम उधारकर्ताओं के उत्पीड़न की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर उठाया है, जिसमें रिकवरी एजेंटों द्वारा की जाने वाली गाली-गलौज और अन्य उत्पीड़न शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार, बैंकों को तब तक फोन लॉक करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि संबंधित लोन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया न हो। यदि बैंक गलत तरीके से फोन को लॉक करते हैं या उसे अनलॉक करने में देरी करते हैं, तो उन्हें उधारकर्ता को प्रति घंटे ₹250 का मुआवजा देना होगा। इसके अलावा, बैंकों को अपने रिकवरी एजेंटों द्वारा की गई कॉल का समय और संख्या रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होगी। यह सभी नियम उधारकर्ताओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं।
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नए नियमों से उधारकर्ताओं को राहत मिलेगी और उन्हें बिना किसी अनुचित उत्पीड़न के अपने लोन की स्थिति का सामना करने का मौका मिलेगा।
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