सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पीपावाव पोर्ट विस्तार को दी मंजूरी, पर्यावरण चिंताओं को खारिज किया
'पर्यावरण के नाम पर सब कुछ नहीं रोक सकते', गुजरात के पीपावाव पोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पीपावाव पोर्ट के विस्तार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि पर्यावरण के नाम पर विकास को नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट को निराधार पाया और एनजीटी के आदेश पर पुनर्विचार करने से इनकार किया।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने पीपावाव पोर्ट के विस्तार के खिलाफ याचिका खारिज की।
- 02कोर्ट ने पर्यावरणीय चिंताओं को निराधार बताया।
- 03एनजीटी ने परियोजना को हरी झंडी दी थी।
- 04परियोजना पर पुनर्विचार के लिए पर्यावरणविद को अनुमति दी गई।
- 05कोर्ट ने विकास के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पीपावाव पोर्ट के विस्तार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में पर्यावरण मंजूरी में खामियों का उल्लेख किया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बुनियादी ढांचे के बिना देश का विकास संभव नहीं है। कोर्ट ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट में उठाए गए चिंताओं को निराधार पाया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को भी मान्यता दी। हालांकि, पर्यावरणविद को पुणे स्थित एनजीटी में पुनः अपील करने की अनुमति दी गई है, जिसमें परियोजना पर उनकी आपत्तियों पर विचार किया जा सकेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण आवश्यक है, लेकिन विकास के लिए उचित स्थानों की पहचान भी महत्वपूर्ण है।
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पीपावाव पोर्ट का विस्तार स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
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