राजस्थान हाईकोर्ट ने विदेशी छात्रों की जमानत याचिका खारिज की, वीजा नियमों का उल्लंघन गंभीर माना
वीजा नियमों की धज्जियां उड़ाना पड़ा भारी: हाईकोर्ट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के दो विदेशी छात्रों की जमानत याचिका की खारिज

Image: Globalherald
राजस्थान उच्च न्यायालय ने दो विदेशी छात्रों की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जो वीजा नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। दोनों छात्र, जो कोकीन तस्करी में शामिल थे, की वीजा अवधि समाप्त हो चुकी थी। अदालत ने अवैध निवास और नशीले पदार्थों के अपराध को गंभीरता से लिया।
- 01हाईकोर्ट ने तंजानिया और केन्या के दो छात्रों की जमानत याचिका खारिज की।
- 02छात्रों की वीजा अवधि समाप्त हो चुकी थी और वे अवैध रूप से भारत में रह रहे थे।
- 03पुलिस ने छात्रों के पास से 3.94 ग्राम कोकीन बरामद की थी।
- 04राजस्थान में 15,000 से अधिक विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं।
- 05अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में लचीलापन न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान विश्वविद्यालय के दो विदेशी छात्रों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ये छात्र, यूडो कोम्बा (तंजानिया) और मार्गरेट काजुंग (केन्या), अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। दोनों को पिछले साल नवंबर में कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में अवैध रूप से रहना और ड्रग्स तस्करी में संलिप्त होना गंभीर अपराध है। सरकारी वकील ने बताया कि दोनों ने वीजा बढ़ाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था। अदालत ने इस मामले को आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए जमानत खारिज की। इसके अलावा, राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की संख्या 15,000 से अधिक है, जो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।
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इस फैसले से अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत मिलता है, जो स्थानीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।
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