केरल हाईकोर्ट में कुंभ गर्ल के मामले में सुनवाई, दंपती को मिली सुरक्षा
‘खुशनसीब हो जो केरल में हो’—हाईकोर्ट की टिप्पणी, कुंभ गर्ल केस में चर्चा तेज

Image: Globalherald
प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई 'कुंभ गर्ल' और उसके मुस्लिम पति की अग्रिम जमानत याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने दंपती को 'भाग्यशाली' बताया कि वे केरल में हैं, जबकि मध्य प्रदेश में उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।
- 01केरल हाईकोर्ट ने दंपती को 'भाग्यशाली' बताया कि वे केरल में हैं।
- 02दंपती की शादी को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद और कानूनी कार्रवाई चल रही है।
- 03लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी नाबालिग है और उसका अपहरण किया गया।
- 04दंपती के वकील ने दावा किया कि लड़की बालिग थी और जन्म तिथि में छेड़छाड़ की गई।
- 05मध्य प्रदेश सरकार ने शादी की वैधता का विरोध करते हुए दलील दी कि यह बाल संरक्षण कानून का उल्लंघन है।
Advertisement
In-Article Ad
प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान वायरल हुई 'कुंभ गर्ल' और उसके मुस्लिम पति की अग्रिम जमानत याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस कौसर एडापगाथ की एकल पीठ ने दंपती को 'भाग्यशाली' बताया कि वे केरल में हैं, जहां उन्हें सुरक्षा मिली हुई है। मध्य प्रदेश में इस दंपती को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। दंपती की शादी को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब लड़की ने एक मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह किया। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी नाबालिग है और उसका अपहरण किया गया। दंपती के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि शादी के समय लड़की बालिग थी और आरोप लगाया कि जन्म तिथि के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश सरकार ने इस शादी की वैधता का विरोध किया, यह कहते हुए कि यह बाल संरक्षण कानून का उल्लंघन है। अब सभी की नजरें केरल हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं।
Advertisement
In-Article Ad
इस मामले का फैसला दंपती की सुरक्षा और विवाह की वैधता पर असर डालेगा।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि दंपती को न्याय मिलेगा?
Connecting to poll...
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।



