सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं के त्वरित निपटारे के लिए उपाय सुझाए
'तय हो निश्चित समय-सीमा', जमानत याचिकाओं के त्वरित निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाए उपाय
Jagran-1778521185423.webp&w=1200&q=75)
Image: Jagran
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उच्च न्यायालयों में मामलों के त्वरित निपटारे के लिए निश्चित समय-सीमा तय करने और स्वत: सूचीबद्ध करने की व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया है। यह कदम पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं के त्वरित निपटारे के लिए उपाय सुझाए।
- 02उच्च न्यायालयों को मामलों के निपटारे के लिए निश्चित समय-सीमा तय करने का निर्देश दिया गया।
- 03सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: सूचीबद्ध करने की व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया।
- 04इससे पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।
- 05सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जानकारी भेजने का निर्देश दिया।
Advertisement
In-Article Ad
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उच्च न्यायालयों में मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालयों को मामलों के निपटारे के लिए निश्चित समय-सीमा तय करनी चाहिए और स्वत: सूचीबद्ध करने की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। यह सुझाव पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने और न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाने के लिए है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश को किसी भी हाई कोर्ट के कामकाज पर आक्षेप के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया था कि वे अग्रिम या नियमित जमानत से जुड़ी सभी लंबित याचिकाओं का पूरा विवरण भेजें, जिसमें याचिका दाखिल होने की तिथि, निर्णय की तिथि और सजा निलंबन से संबंधित मामलों की जानकारी शामिल हो।
Advertisement
In-Article Ad
यह उपाय जमानत याचिकाओं के त्वरित निपटारे से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाएगा, जिससे पीड़ितों को शीघ्र न्याय प्राप्त होगा।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि जमानत याचिकाओं के त्वरित निपटारे के लिए समय-सीमा तय करना आवश्यक है?
Connecting to poll...
More about सुप्रीम कोर्ट
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।







