इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को लापता युवती की खोज के निर्देश दिए
High Court : याची को परेशान करने के बजाय लापता का पता लगाए पुलिस
Amar Ujala
Image: Amar Ujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशाम्बी के संदीपन घाट पुलिस को लापता युवती की बरामदगी के लिए आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को याचिका दायर करने वाले सईद अहमद को परेशान करने के बजाय युवती की खोज करने का निर्देश दिया है।
- 01इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को लापता युवती की खोज करने का आदेश दिया।
- 02याचिका दायर करने वाले सईद अहमद को परेशान करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।
- 03पुलिस को 25 मई तक युवती को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया।
- 04यदि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो एसपी और थाना प्रभारी को हलफनामा पेश करने का आदेश।
- 05कोर्ट ने पहले भी युवती को 1 मई तक पेश करने का आदेश दिया था।
Advertisement
In-Article Ad
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लापता युवती की बरामदगी के लिए कौशाम्बी के संदीपन घाट पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति संदीप जैन की अदालत ने याचिका दायर करने वाले सईद अहमद की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को याचिका वापस लेने के लिए दबाव डालने के बजाय युवती की खोज करनी चाहिए। कोर्ट ने पहले 1 मई तक युवती को पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस 12 मई तक भी उसे पेश नहीं कर सकी। इसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस उन पर दबाव बना रही है। कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस को 25 मई तक युवती को अदालत में पेश करने का आदेश दिया। यदि पुलिस ने इस आदेश का पालन नहीं किया, तो एसपी कौशाम्बी और थाना प्रभारी को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया गया है।
Advertisement
In-Article Ad
यह आदेश स्थानीय पुलिस के लिए एक चेतावनी है कि उन्हें लापता व्यक्तियों की खोज में गंभीरता से कार्य करना चाहिए।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि पुलिस को लापता व्यक्तियों की खोज में अधिक सक्रिय होना चाहिए?
Connecting to poll...
More about इलाहाबाद हाईकोर्ट
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।

-1778651949774.webp&w=1200&q=75)


