दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना बाढ़ क्षेत्र में 91 अनधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई का आदेश दिया
यमुना बाढ़ क्षेत्र 'जोन ओ' में 91 अनधिकृत कॉलोनियों पर हाई कोर्ट सख्त, अभियंताओं को व्यक्तिगत पेशी का आदेश
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दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना बाढ़ क्षेत्र के 'जोन ओ' में 91 अनधिकृत कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। अदालत ने संबंधित अभियंताओं को अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया और नए निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया।
- 01दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना बाढ़ क्षेत्र में 91 अनधिकृत कॉलोनियों को अस्वीकार्य बताया है।
- 02अदालत ने अभियंताओं को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
- 03इस क्षेत्र में लगभग 5-6 लाख लोग रहते हैं, जो लगभग 1 लाख घरों के बराबर है।
- 04जोन 'ओ' में नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और डीडीए को इस पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।
- 05अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना बाढ़ क्षेत्र के 'जोन ओ' में 91 अनधिकृत कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इस क्षेत्र में जारी अवैध निर्माण पूरी तरह से अस्वीकार्य है और एमसीडी के अभियंताओं की देखरेख में यह निर्माण हो रहा है। न्यायालय ने संबंधित अभियंताओं को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। इस क्षेत्र में लगभग 5-6 लाख लोग रहते हैं, जो लगभग 1 लाख घरों के बराबर है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बाढ़ क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है और डीडीए को निर्देश दिया गया है कि वह सुनिश्चित करे कि मरम्मत या नवीनीकरण की आड़ में कोई नया निर्माण न हो। अदालत ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली नगर निगम और डीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक बैठक करें और अवैध निर्माणों को गिराने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।
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इस निर्णय से यमुना बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अवैध निर्माणों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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