नोएडा में कबाड़ियों के लिए नए नियम, पुलिस वेरिफिकेशन और एनओसी अनिवार्य
Noida News: कबाड़ियों के लिए बदले नियम, पुलिस वेरिफिकेशन और NOC हुई अनिवार्य, नहीं तो हटेगी दुकान
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नोएडा, उत्तर प्रदेश में अवैध कबाड़खानों के खिलाफ कार्रवाई के तहत अब कबाड़ियों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के कबाड़ का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- 01नोएडा में अवैध कबाड़खानों के खिलाफ सख्त नियम लागू
- 02पुलिस वेरिफिकेशन और एनओसी लेना अनिवार्य
- 03विशेष कमेटी का गठन कर कबाड़खानों का सर्वे होगा
- 04पंजीकरण के बिना कबाड़ी का कारोबार नहीं चलेगा
- 05अवैध कबाड़खानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी
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नोएडा, उत्तर प्रदेश में अवैध कबाड़खानों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने सख्त नियम लागू किए हैं। अब कबाड़ियों को अपना कारोबार जारी रखने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी (NOC) लेना अनिवार्य होगा। प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह के अनुसार, अवैध कबाड़खाने शहर की सफाई और सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। इसके तहत एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कबाड़ केंद्रों का सर्वे करेगी और एक मजबूत डेटाबेस तैयार करेगी। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद केवल पंजीकृत कबाड़ी ही काम कर पाएंगे, जबकि बिना रजिस्ट्रेशन के काम करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना और कबाड़ के कारोबार को संगठित करना है।
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इस नए नियम के लागू होने से नोएडा में अवैध कबाड़खानों की संख्या में कमी आएगी, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार होगा।
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