मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नर्मदा में अवैध रेत उत्खनन और मछली शिकार पर प्रशासन से मांगा जवाब
Jabalpur News: नर्मदा में रेत माफिया और अवैध मछली शिकार पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासन से मांगा जवाब
Amar Ujala
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मध्यप्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी में अवैध रेत उत्खनन और प्रतिबंधित मछली शिकार के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, जिसमें माहसीर मछली के संरक्षण का मुद्दा भी शामिल है।
- 01हाईकोर्ट ने मछुआरा कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, कलेक्टर, और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
- 02याचिका में माहसीर मछली के संरक्षण के लिए ब्रीडिंग सीजन में शिकार पर रोक लगाने की मांग की गई है।
- 03खिरहनी घाट में अवैध रेत भंडारण की कार्रवाई के बाद उप सरपंच को धमकी दी गई थी।
- 04याचिकाकर्ता अभिषेक कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी।
- 05हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में नर्मदा नदी में हो रहे अवैध रेत उत्खनन और प्रतिबंधित मछली शिकार के मामले में सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मछुआरा कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, कलेक्टर, एसपी ईओडब्ल्यू, और जिला खनिज अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह जनहित याचिका अभिषेक कुमार सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिसमें माहसीर मछली के संरक्षण का मुद्दा उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि माहसीर मछली को राज्य मछली का दर्जा प्राप्त है, फिर भी इसका अवैध शिकार जारी है। याचिकाकर्ता ने ब्रीडिंग सीजन में शिकार पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि अवैध मछली शिकार के कारण यह प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई से नर्मदा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय मछुआरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
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