झारखंड हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभ पर उच्च शिक्षा निदेशक को दी चेतावनी
झारखंड HC ने उच्च शिक्षा निदेशक पर जताई नाराजगी, प्रार्थी को 8 सप्ताह में सेवानिवृत्ति का लाभ देने का निर्देश
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झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला जिले के बैजनाथ जालान कॉलेज के कर्मचारी दिनेश साहू को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं देने पर उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बाड़ा की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने उन्हें आठ सप्ताह में लाभ देने का निर्देश दिया है।
- 01झारखंड हाई कोर्ट ने दिनेश साहू को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया।
- 02उच्च शिक्षा निदेशक की कार्यशैली पर अदालत ने नाराजगी जताई।
- 03दिनेश साहू की सेवा का समायोजन और नियमितीकरण 2005 और 2007 में हुआ था।
- 04अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी।
- 05सरकार ने दिनेश साहू के मामले में कोई अपील नहीं की है।
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झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला जिले के बैजनाथ जालान कॉलेज के तृतीय वर्गीय कर्मचारी दिनेश साहू को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं देने के मामले में उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बाड़ा की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि जब समान परिस्थितियों में अन्य कर्मचारियों को लाभ मिल चुका है, तो दिनेश साहू को वंचित रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया कि वे आठ सप्ताह के भीतर दिनेश साहू को पंचम और छठा वेतनमान का लाभ देते हुए पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सुनिश्चित करें। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में निर्धारित की है। दिनेश साहू की सेवा का समायोजन और नियमितीकरण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हुआ था, और सरकार ने उनके मामले में कोई अपील नहीं की है।
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इस आदेश से दिनेश साहू को उनके सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
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