आम आदमी पार्टी ने दलबदल विरोधी कानून के तहत सांसदों की अयोग्यता की मांग की
बागी सांसदों की अयोग्यता पर बोले संजय सिंह, कहा- अगर हमें नहीं मिला न्याय तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
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आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि यदि उसके सात पूर्व सांसदों को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया, तो वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सभापति ने उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया।
- 01आम आदमी पार्टी ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की मांग की है।
- 02संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सभापति ने आपत्तियों पर विचार नहीं किया।
- 03अगर सांसदों को अयोग्य नहीं ठहराया गया, तो पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
- 04सात पूर्व सांसदों ने भाजपा में विलय के लिए पत्र दिया था।
- 05आप ने संविधान के दलबदल विरोधी प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया।
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आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को कहा कि यदि उसके सात पूर्व सांसदों को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया, तो वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि राज्यसभा के सभापति ने उन सांसदों के भाजपा में विलय को मान्यता देने वाले पत्र पर विचार किया, लेकिन उनकी आपत्तियों और संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि सभापति संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में फैसला लेते हुए उन सात सदस्यों को अयोग्य ठहराएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आप अदालत जाएगी।
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यह राजनीतिक स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
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