हरियाणा में स्टिल्ट 4 फ्लोर नीति पर हाई कोर्ट का फैसला, केवल गुरुग्राम में लागू
हरियाणा में स्टिल्ट 4 फ्लोर नीति को मिली हरी झंडी, सिर्फ इस जिला में रहेगी रोक; हाई कोर्ट का बड़ा फैसलाट
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Image: Jagran
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 'स्टिल्ट 4 फ्लोर' नीति पर अपने अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह रोक केवल गुरुग्राम जिले में लागू होगी। अन्य जिलों में प्रशासन को कानून के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतंत्रता है।
- 01हाई कोर्ट का आदेश केवल गुरुग्राम जिले पर लागू होगा।
- 02अन्य जिलों में यह नीति प्रभावी नहीं होगी।
- 03अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है।
- 04पहले से स्वीकृत भवनों पर आदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 05निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी।
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 'स्टिल्ट 4 फ्लोर' नीति पर अपने दो अप्रैल के अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह रोक केवल गुरुग्राम जिले तक सीमित रहेगी। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने बताया कि अन्य जिलों में प्रशासन को कानून के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतंत्रता है। अदालत ने कहा कि यह आदेश भविष्य के लिए प्रभावी है, जिसका मतलब है कि पहले से स्वीकृत या निर्मित भवनों पर इसका स्वतः असर नहीं पड़ेगा। इस बीच, निवासियों ने बिना नोटिस के तोड़फोड़ की तैयारी का विरोध किया, जिस पर अदालत ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ संबंधित प्राधिकरण कार्रवाई कर सकते हैं। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने स्टे हटाने की मांग की है, यह कहते हुए कि पहले से स्वीकृत भवनों को राहत मिलनी चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई पर इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया।
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यह निर्णय गुरुग्राम के निवासियों को अवैध निर्माण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा और प्रशासन को उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता देगा।
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