चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने नगर निगम को डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड की सफाई का आदेश दिया
चंडीगढ़ निगम को हाईकोर्ट की फटकार: डड्डूमाजरा में कूड़े का पहाड़ आपने बनाया, इसे साफ भी आप ही करेंगे
Amar Ujala
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड में कचरे के पहाड़ के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने निगम को 25 मई तक कचरा हटाने और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। स्थानीय निवासियों ने प्रदूषण और बीमारियों की शिकायत की है।
- 01हाईकोर्ट ने नगर निगम को डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड की सफाई का आदेश दिया।
- 0225 मई तक कचरा हटाने और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा दी गई।
- 03स्थानीय निवासियों ने प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की।
- 04निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं।
- 05मानसून से पहले सफाई कार्य को पूरा करने की आवश्यकता है।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड में कचरे के पहाड़ के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि यदि नगर निगम ने रिहायशी इलाके के पास डंपिंग ग्राउंड बनाया है, तो इसे साफ करना भी उनकी जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट ने नगर निगम को 25 मई तक कचरा हटाने और एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। निवासियों ने अदालत में शिकायत की थी कि कचरे के कारण उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिससे प्रदूषण और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सुनवाई के दौरान, नगर निगम ने कहा कि वे कचरे को हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय निवासी इसे केवल दिखावटी कार्रवाई मानते हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सफाई कार्य केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए और वास्तविक बदलाव दिखना चाहिए। मानसून के आगमन के मद्देनजर, यदि कचरा साफ नहीं हुआ, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।
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यदि नगर निगम कचरे को समय पर नहीं हटाता है, तो स्थानीय निवासियों को मानसून के दौरान और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
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