राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली
राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर दायर मामले पर कोर्ट संजीदा, फाइल सील
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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 12 मई तक टाल दी है। याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं और मामले की फाइल को सील कर दिया गया है।
- 01हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 12 मई तक टाली।
- 02याचिका में गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है।
- 03मामले की फाइल को सील कर दिया गया है।
- 04याचिका में कई सरकारी एजेंसियों को पक्षकार बनाया गया है।
- 05अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को 12 मई तक टाल दिया है। याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें राहुल गांधी पर अज्ञात स्रोतों से भारी संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए हैं। जजों ने मामले की सुनवाई के दौरान पूरी केस फाइल को सील कर दिया और इसे वरिष्ठ रजिस्ट्रार की कस्टडी में रख दिया। याचिका में केंद्र सरकार, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीडीटी, यूपी पुलिस और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, नई दिल्ली को पक्षकार बनाया गया है। अगली सुनवाई 12 मई को निर्धारित की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से दी गई प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा।
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इस मामले की सुनवाई से राजनीतिक हलचल बढ़ सकती है और इससे राहुल गांधी की छवि पर प्रभाव पड़ सकता है।
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