दिल्ली हाई कोर्ट ने NDTV के खिलाफ अनिल अंबानी की रोक लगाने की याचिका खारिज की
NDTV के लेखों पर रोक लगाने की अनिल अंबानी की अर्जी खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया बोलने की आजादी का हवाला
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दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी की NDTV के खिलाफ रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने प्रेस की आजादी का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी रोक के लिए विस्तृत विचार आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2026 में होगी।
- 01दिल्ली हाई कोर्ट ने NDTV के खिलाफ अनिल अंबानी की याचिका खारिज की।
- 02कोर्ट ने प्रेस की आजादी को प्राथमिकता दी।
- 03अंबानी ने NDTV से 2.1 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।
- 04अंबानी का आरोप है कि NDTV ने उनके खिलाफ गलत जानकारी दी।
- 05अगली सुनवाई जुलाई 2026 के लिए निर्धारित की गई है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी की NDTV के खिलाफ रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रेस की आजादी के तहत किसी भी रोक के लिए विस्तृत विचार आवश्यक है। अंबानी ने NDTV पर आरोप लगाया कि उसने पिछले आठ महीनों में 72 लेख प्रकाशित करके उनके खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसमें उन्हें रिलायंस ADA ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ चल रही जांचों से जोड़ा गया। अंबानी ने NDTV से 2.1 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि पत्रकारिता से जुड़े मामलों में दखल देने के लिए एक उच्च मानक होना चाहिए और वादी को साबित करना होगा कि रिपोर्टें इतनी गलत थीं कि उन पर रोक लगाना जरूरी हो गया। अगली सुनवाई जुलाई 2026 में होगी।
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यह निर्णय प्रेस की आजादी को मजबूत करता है और मीडिया संस्थानों को स्वतंत्रता से रिपोर्टिंग करने का अधिकार देता है।
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