सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार का तर्क
'ECI के चयन पैनल में CJI का होना जरूरी नहीं', सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दलील

Image: Aaj Tak
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का होना अनिवार्य नहीं है। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 324 (2) का हवाला देते हुए कहा कि यह एक विधायी विकल्प है, न कि संवैधानिक आवश्यकता।
- 01केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में CJI को शामिल करना संविधान में अनिवार्य नहीं है।
- 02सरकार ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होती है।
- 032023 में बने नए कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं।
- 04सरकार का तर्क है कि आयोग की स्वतंत्रता जजों की मौजूदगी से तय नहीं होती, बल्कि सदस्यों की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है।
- 05सुप्रीम कोर्ट ने पहले CJI को चयन पैनल में शामिल करने का निर्देश दिया था, जिसे नए कानून में बदल दिया गया है।
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केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग की चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या किसी न्यायिक जज का होना संविधान में अनिवार्य नहीं है। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 324 (2) का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस आधार पर, सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की वैधता का बचाव किया है। वर्तमान में इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। केंद्र ने कहा कि लगभग 75 वर्षों तक ये नियुक्तियां सरकार के स्तर पर होती रहीं और 2023 में नया कानून बनाकर औपचारिक चयन समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं। सरकार ने न्यायिक भागीदारी के मुद्दे पर कहा कि आयोग की स्वतंत्रता सदस्यों की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है, न कि जजों की मौजूदगी पर।
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यह निर्णय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।
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