बिहार में स्कूल बैग के वजन पर सख्त दिशा-निर्देश, NCERT के नियमों का पालन अनिवार्य
Bihar: बिहार में स्कूल बैग के वजन को लेकर शिक्षा विभाग हुआ सख्त, NCERT के निर्देशों का पालन करने का फरमान
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बिहार शिक्षा विभाग ने सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के दिशा-निर्देशों का पालन करें। स्कूल बैग का वजन बच्चे के वजन का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस कदम का उद्देश्य छात्रों पर शारीरिक बोझ को कम करना है।
- 01बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि स्कूल बैग का वजन बच्चे के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 02स्कूलों को परिसर में वजन मापने की मशीन लगाने का निर्देश दिया गया है।
- 03नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- 04मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशों के बाद यह निर्णय लिया गया है।
- 05स्कूलों को अनावश्यक पठन-पाठन सामग्री को रोकने के लिए उपयुक्त समय-सारिणी बनाने की आवश्यकता है।
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बिहार शिक्षा विभाग ने सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के दिशा-निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है। इस नीति के अनुसार, स्कूल बैग का वजन बच्चे के कुल वजन का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशों के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को परिसर में वजन मापने की मशीनें लगानी चाहिए, ताकि बैग का वजन नियमित रूप से जांचा जा सके। नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि स्कूलों को छात्रों को अनावश्यक सामग्री लाने से रोकने के लिए उचित समय-सारिणी बनानी चाहिए। यह कदम छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और शारीरिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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This policy aims to reduce the physical burden on students, promoting better health and well-being.
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