शिवहर कोर्ट ने किडनैपिंग और दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा
बच्ची का किडनैप किया और बंधक बनाकर कई दिनों तक किया रेप, अब कोर्ट ने दी 10 साल की सजा
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शिवहर जिले, बिहार की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने किडनैपिंग और दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 2016 में एक 14 वर्षीय लड़की के अपहरण और उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने से संबंधित है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
- 01शिवहर जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई।
- 02यह मामला 2016 में एक 14 वर्षीय लड़की के अपहरण और दुष्कर्म से संबंधित है।
- 03दोनों आरोपी 36 वर्षीय शंभू साह और अमरेश साह हैं।
- 04कोर्ट ने आरोपियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
- 05यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देने के लिए महत्वपूर्ण है।
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शिवहर जिला न्यायालय, बिहार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों, शंभू साह और अमरेश साह, को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। यह मामला 23 सितंबर 2016 को दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 22 सितंबर को एक 14 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसे मुजफ्फरपुर ले जाया गया और वहां कई दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद करने के बाद ठोस सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने कहा कि यदि दोषी जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस फैसले को समाज में एक कड़ा संदेश देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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यह फैसला महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा।
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