नोएडा में मजदूर दिवस पर बढ़ाई गई सुरक्षा, धारा 163 लागू
हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बाद मजदूर दिवस के दिन अलर्ट पर नोएडा पुलिस, ड्रोन से निगरानी; लागू है धारा 163
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गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में मजदूर दिवस के अवसर पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हाल में हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के चलते धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। पुलिस बल और ड्रोन से निगरानी की जा रही है।
- 01नोएडा में मजदूर दिवस पर सुरक्षा कड़ी की गई है।
- 0213 अप्रैल को हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद यह कदम उठाया गया।
- 03धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते।
- 041,000 से अधिक पुलिसकर्मी और PAC तैनात किए गए हैं।
- 05ड्रोन और CCTV से निगरानी रखी जा रही है।
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गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में मजदूर दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। हाल ही में 13 अप्रैल को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के चलते यह निर्णय लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 163 लागू की है, जिसके तहत पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। जिले में एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी और पीएसी तैनात किए गए हैं, और 50 से अधिक स्थानों पर ड्रोन और CCTV से निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह सुरक्षा व्यवस्था 8 मई तक लागू रहेगी।
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यह सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय निवासियों और श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें।
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