दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, स्कूल संचालन में देरी पर मांगा हलफनामा
दिल्ली HC की केंद्र, दिल्ली सरकार और केवीएस को फटकार; स्कूल संचालन में देरी पर मांगा विस्तृत हलफनामा
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Image: Jagran
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को स्कूल संचालन में हो रही देरी पर फटकार लगाई है। अदालत ने सभी पक्षों को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है, जबकि अगली सुनवाई 15 मई 2026 को होगी।
- 01दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल संचालन में देरी पर नाराजगी जताई।
- 02सभी संबंधित पक्षों को दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
- 03अगली सुनवाई 15 मई 2026 को होगी।
- 04स्कूल संचालन के लिए भूमि हस्तांतरण में समस्याएं बनी हुई हैं।
- 05एनटीपीसी लिमिटेड ने स्कूल के लिए फंडिंग की है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को स्कूल संचालन में हो रही देरी के लिए फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने 21 अप्रैल 2026 को सुनवाई के दौरान कहा कि आठ अप्रैल 2024 को पारित आदेश के बावजूद दो वर्षों में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में यह बताया गया कि एनटीपीसी लिमिटेड ने 31 मार्च 2025 तक स्कूल को फंड किया है, और केवीएस वर्तमान में स्कूल का संचालन कर रहा है। हालांकि, भूमि हस्तांतरण से जुड़े मुद्दे अब भी लंबित हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि भूमि एवं विकास कार्यालय और शिक्षा मंत्रालय की ओर से विस्तृत हलफनामा दाखिल किया जाए। अगली सुनवाई 15 मई 2026 को होगी।
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इस निर्णय से स्कूलों के संचालन में तेजी आ सकती है, जिससे छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
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