नासिक कोर्ट ने टीसीएस धर्मांतरण मामले में आरोपियों की जमानत खारिज की
TCS धर्मांतरण मामला: कोर्ट को मिले अहम सबूत... आरोपियों की जमानत खारिज

Image: Aaj Tak
महाराष्ट्र के नासिक की एक अदालत ने टीसीएस की साइट हेड अश्विनी चैनानी और अन्य आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि चैनानी ने यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण की शिकायतों को नजरअंदाज किया, जिससे अपराध को बढ़ावा मिला। जांच के दौरान सामने आए सबूतों ने आरोपियों की भूमिका को स्पष्ट किया है।
- 01अदालत ने कहा कि चैनानी की चुप्पी और असंवेदनशीलता ने काम के माहौल को जहरीला बनाया।
- 02चैनानी को 10 अप्रैल को भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ़्तार किया गया था।
- 03बचाव पक्ष ने दावा किया कि चैनानी नासिक में रोज़मर्रा के कामों की निगरानी नहीं करती थीं।
- 04रज़ा मेमन और शाहरुख़ कुरैशी पर पीड़ित महिला के साथ अश्लील टिप्पणियाँ करने का आरोप है।
- 05नासिक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 9 मामलों की जांच कर रही है, जिसमें धर्मांतरण के आरोप भी शामिल हैं।
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महाराष्ट्र के नासिक में एक अदालत ने टीसीएस की साइट हेड अश्विनी चैनानी और अन्य आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि चैनानी ने यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण की शिकायतों को नजरअंदाज किया, जिससे अपराध को बढ़ावा मिला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.वी. कथारे ने कहा कि चैनानी की चुप्पी ने कार्यस्थल का माहौल जहरीला बना दिया। चैनानी को 10 अप्रैल को भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ़्तार किया गया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि चैनानी मुख्य रूप से टीसीएस की पुणे ब्रांच से काम करती थीं और नासिक में रोज़मर्रा के कामों की निगरानी नहीं करती थीं। हालांकि, अदालत ने यह माना कि शिकायत में देरी के लिए पीड़ित महिला को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि रज़ा मेमन और शाहरुख़ कुरैशी ने पीड़ित महिला के साथ अश्लील टिप्पणियां की थीं। नासिक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले में 9 मामलों की जांच कर रही है, जिसमें कुछ पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस्लामिक तौर-तरीके अपनाने के लिए मजबूर किया गया।
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इस मामले से कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता बढ़ेगी।
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