उत्कल विश्वविद्यालय के VC और कुलसचिव का वेतन हाईकोर्ट के आदेश से रोका गया
उत्कल यूनिवर्सिटी के VC और कुलसचिव के वेतन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आदेश का पालन न करने पर गिरी गाज
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उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के कुलपति और कुलसचिव का वेतन हाईकोर्ट के आदेश के पालन न करने के कारण रोका गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक कर्मचारियों को पूर्व आदेश के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता, तब तक वेतन नहीं उठाया जा सकेगा।
- 01उत्कल विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव का वेतन रोका गया है।
- 02हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश का पालन न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
- 03आवेदक को 1987 से नियमित करने का आदेश दिया गया था।
- 04आदेश का केवल आंशिक पालन किया गया था।
- 05यदि भुगतान नहीं होता, तो अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के कुलपति और कुलसचिव का वेतन हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने के कारण रोक दिया गया है। जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक आवेदक कर्मचारियों को पूर्व आदेश के अनुसार वित्तीय लाभ नहीं दिया जाता, तब तक प्रतिपक्षी अपना वेतन नहीं उठा सकेंगे। अदालत ने कहा कि 10 सितंबर 2025 का आदेश स्पष्ट था और इसका पालन न करना अवमानना के समान है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि तीन सप्ताह के भीतर भुगतान का पालन किया जाएगा। यदि आश्वासन का पालन नहीं हुआ, तो अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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इस निर्णय का प्रभाव विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो अपने वेतन के लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं।
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