पश्चिम बंगाल में बलात्कार-हत्या मामले में तीन आईपीएस अधिकारियों का निलंबन
आर जी कर रेप-हत्या केस: बंगाल सरकार ने तीन IPS अधिकारियों को सस्पेंड किया
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पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले की प्रारंभिक जांच में लापरवाही के आरोप में तीन आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया है। निलंबित अधिकारियों में पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और अन्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है।
- 01निलंबित अधिकारियों में पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता शामिल हैं।
- 02मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पीड़िता के माता-पिता को पैसे की पेशकश की।
- 03यह मामला अगस्त 2024 में हुए बलात्कार और हत्या से संबंधित है।
- 04राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीबीआई द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है।
- 05अनुशासनात्मक कार्रवाई का नेतृत्व राज्य के गृह सचिव करेंगे।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या के मामले में लापरवाही के आरोप में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को इस फैसले की घोषणा की। निलंबित अधिकारियों में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता शामिल हैं। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने मामले को लापरवाही से संभाला और पीड़िता के माता-पिता को रिश्वत देने का प्रयास किया। यह जघन्य अपराध अगस्त 2024 में हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सीबीआई द्वारा चल रही वास्तविक जांच में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय जांच का नेतृत्व राज्य के गृह सचिव मुख्य सचिव के मार्गदर्शन में करेंगे। यह मामला राज्य में सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाता है, और सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है।
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इस निलंबन से राज्य में पुलिस प्रशासन की जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया जाएगा।
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