सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन की जमानत याचिका खारिज की
रेणुकास्वामी मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कन्नड़ एक्टर दर्शन की जमानत याचिका
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सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जो रेणुकास्वामी मर्डर केस में आरोपी हैं। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया है कि 60 गवाहों की जांच एक साल के भीतर पूरी की जाए। यदि ट्रायल में कोई प्रगति नहीं होती है, तो दर्शन जमानत के लिए फिर से याचिका दायर कर सकते हैं।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 60 गवाहों की जांच एक साल में पूरी करने का निर्देश दिया है।
- 02कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को गवाहों की सुनवाई रोजाना करने की अनुमति दी है।
- 03जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की।
- 04पिछले साल, दर्शन की जमानत याचिका अन्य आरोपियों की बेल के साथ रद्द कर दी गई थी।
- 05दर्शन ने जेल मैनुअल के अनुसार बुनियादी सुविधाओं की मांग की है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन की जमानत याचिका को रेणुकास्वामी मर्डर केस में खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है कि वह 60 महत्वपूर्ण गवाहों की जांच एक साल के भीतर पूरी करे। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट गवाहों की सुनवाई रोजाना कर सकती है। अगर ट्रायल में कोई खास प्रगति नहीं होती है, तो दर्शन जमानत के लिए दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं। पिछले साल, उनकी जमानत याचिका अन्य आरोपियों के साथ रद्द कर दी गई थी।
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इस फैसले से न्याय प्रणाली की गति पर असर पड़ेगा और गवाहों की जांच में तेजी लाने की आवश्यकता होगी।
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