बिहार में कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम: रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, जुर्माना 2 लाख तक
बिहार में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए करना होगा ये काम, वरना भरना पड़ेगा 2 लाख का जुर्माना
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बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम लागू करने की योजना बनाई है। 25 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अन्यथा 50,000 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है।
- 01बिहार में 25 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
- 02नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- 03रजिस्ट्रेशन के लिए 15,000 रुपये का शुल्क और तीन साल की वैधता होगी।
- 04कोचिंग संस्थानों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलर की व्यवस्था करनी होगी।
- 05शिक्षा विभाग ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स से नए बिल पर सुझाव मांगे हैं।
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बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए एक नया बिल लाने का निर्णय लिया है, जो उन संस्थानों पर लागू होगा जहां 25 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। सभी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए 15,000 रुपये का शुल्क देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, संस्थानों को शिक्षकों की योग्यता, फीस, प्रचार और काउंसलर की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी। रजिस्ट्रेशन की वैधता तीन साल होगी और इसे जिला स्तरीय समिति द्वारा जांच के बाद ही जारी किया जाएगा। कोचिंग संस्थानों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलर की व्यवस्था भी करनी होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही निजी स्कूलों पर लगाम कसने के निर्देश दिए हैं, जिसमें फीस की जानकारी सार्वजनिक करना और अनावश्यक शुल्क पर रोक लगाना शामिल है।
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ये नए नियम कोचिंग संस्थानों की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।
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