धर्मशाला में बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष की सजा
Kangra News: बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी को 10 वर्ष की कैद
Amar Ujala
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धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में 85 वर्षीय माया देवी पर जानलेवा हमला करने वाले महिंद्र को अदालत ने 10 वर्ष की कैद और ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। यह घटना 19 मार्च 2024 को हुई थी, जब महिंद्र ने माया देवी के सिर पर डंडे से वार किया था।
- 01महिंद्र को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है।
- 02उसे ₹25,000 का जुर्माना भी देना होगा।
- 03यह घटना 19 मार्च 2024 को हुई थी।
- 04महिंद्र ने 85 वर्षीय माया देवी पर हमला किया।
- 05अदालत ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई।
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धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में 85 वर्षीय माया देवी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी महिंद्र को अदालत ने 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। यह घटना 19 मार्च 2024 को हुई थी, जब महिंद्र ने माया देवी के सिर पर डंडे से वार किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सपना पांडे की अदालत ने महिंद्र पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया है। माया देवी की बहू निर्मला देवी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मुख्य आरक्षी विक्रम और उप निरीक्षक गुरदेव सिंह ने मामले की जांच की और चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर महिंद्र को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई, जिसमें धारा 307 के तहत 10 वर्ष की कैद और अन्य धाराओं के तहत भी सजाएं शामिल हैं।
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इस निर्णय से स्थानीय समुदाय में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और बुजुर्गों के प्रति हिंसा के मामलों में सख्ती का संदेश जाएगा।
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