आसाराम को हाईकोर्ट से मिली राहत, अस्पताल में इलाज की अनुमति
यौन उत्पीड़न मामले उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अस्पताल में इलाज की छूट

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राजस्थान हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में इलाज की अनुमति दी है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया है और गंभीर स्थिति में आयुर्वेद अस्पताल में भर्ती करने की छूट दी है।
- 01आसाराम को 2018 में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया था।
- 02राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया।
- 03यदि उनकी स्थिति बिगड़ती है, तो उन्हें आयुर्वेद अस्पताल में भर्ती करने की अनुमति दी गई है।
- 04अधिवक्ता आर. एस. सलूजा और यशपाल राजपुरोहित ने आसाराम का पक्ष रखा।
- 05आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने मानवीय आधार पर यह निर्णय लिया।
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राजस्थान हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को महत्वपूर्ण राहत दी है। अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि आसाराम को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं। यदि उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ती है, तो उन्हें आयुर्वेद अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति भी दी गई है। यह निर्णय न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की एकल पीठ द्वारा सुनाए गए आदेश के तहत आया है। अदालत ने आसाराम की उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया, जिसमें यह भी कहा गया कि चिकित्सा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आसाराम को 2018 में एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था और तब से वह जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं।
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आसाराम के स्वास्थ्य संबंधी फैसले से जोधपुर जेल में बंद अन्य कैदियों की चिकित्सा सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है।
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