लाभचंद्र मार्केट पर सुप्रीम कोर्ट का कार्रवाई का आदेश, अवैध निर्माण को हटाने की तैयारी
UP: लाभचंद्र मार्केट पर चल सकता है बुलडोजर! समय सीमा हुई साप्त, SC में सुनवाई से 48 घंटे पहले दिया नोटिस
Amar Ujala
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लाभचंद्र मार्केट, जो सड़क की जमीन पर अवैध निर्माण के लिए विवादित है, पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने नोटिस जारी किया है, जिसमें 15 दिन में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है।
- 01लाभचंद्र मार्केट में 69 दुकानें और होटल अवैध रूप से बने हैं।
- 02सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है।
- 03नगर निगम ने पट्टाधारक को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
- 04अगर निर्माण नहीं हटाया गया, तो नगर निगम बलपूर्वक कार्रवाई करेगा।
- 05इस मामले की जड़ सड़क की जमीन पर किया गया अतिक्रमण है।
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लाभचंद्र मार्केट में अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। 10 फरवरी को 12 सदस्यीय टीम ने मार्केट की पैमाइश की, जिसमें 69 दुकानें और होटल धर्मलोक एवं चंद्रलोक सड़क की जमीन पर बने पाए गए। पूर्व डीएम अरविंद बंगारी ने 13 अप्रैल को नगरायुक्त को अवैध निर्माण ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नगर निगम ने 2 मई को पट्टाधारक प्रदीप जैन को 15 दिन में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया। यदि समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं हटाया गया, तो नगर निगम बलपूर्वक ध्वस्तीकरण करेगा और खर्च भी कब्जाधारकों को वहन करना होगा। यह मामला तब गरमाया जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए कि सड़क की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। प्रशासन ने ब्रिटिशकालीन राजस्व अभिलेखों की जांच की, जिसमें पाया गया कि लाभचंद्र मार्केट का कुछ हिस्सा सरकारी अभिलेखों में सड़क के रूप में दर्ज है।
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इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपने अवैध निर्माण को हटाना होगा।
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