गोरखपुर में अनिता हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास और अर्थदंड
Gorakhpur News: अनिता हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये अर्थदंड

Image: Amar Ujala
गोरखपुर जिले के झंगहा थाना क्षेत्र में अनिता दूबे की हत्या के मामले में गिरीश नारायण दूबे उर्फ टुन्नू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे न चुकाने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
- 01अनिता दूबे की हत्या 22 अक्टूबर 2022 को हुई थी जब वह अपने घर में सो रही थी।
- 02आरोपी गिरीश नारायण दूबे नशे की हालत में घर पहुंचा और अनिता पर सब्बल से कई वार किए।
- 03अदालत ने गिरीश नारायण दूबे को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी ठहराया।
- 04अनिता को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया।
- 05अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने सजा सुनाई।
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गोरखपुर जिले के झंगहा थाना क्षेत्र में अनिता दूबे की हत्या के मामले में गिरीश नारायण दूबे उर्फ टुन्नू को अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह घटना 22 अक्टूबर 2022 की सुबह करीब 4:45 बजे हुई थी, जब अनिता अपने घर में सो रही थी। उस समय गिरीश नारायण दूबे नशे में धुत होकर घर पहुंचा और दरवाजा खुलवाने लगा। जब दरवाजा खोला गया, तो उसने अनिता पर सब्बल से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर गिरीश को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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इस फैसले से स्थानीय समुदाय में न्याय की भावना को मजबूती मिलेगी और ऐसे अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी।
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