ई-चालान प्रक्रिया: गलत चालान पर क्या करें?
ट्रैफिक पुलिस ने फोटो खींच लिया और चालान आ जाए तो क्या करें, एडवोकेट से जानिए
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ई-चालान प्रक्रिया के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी चालान की वैधता के लिए जरूरी है कि फोटो सरकारी कैमरे या अधिकृत उपकरण से ली गई हो। यदि चालान गलत लगता है, तो वाहन चालक को सबूत इकट्ठा कर 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
- 01यदि चालान व्यक्तिगत मोबाइल फोन से फोटो खींचकर जारी किया गया है, तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
- 02चालान की स्थिति जांचने के लिए आधिकारिक ई-चालान वेबसाइट पर वाहन नंबर या चालान नंबर डालना आवश्यक है।
- 03गलत चालान होने पर सबूत इकट्ठा करना आवश्यक है, जैसे CCTV फुटेज और अन्य दस्तावेज।
- 0415 दिनों के भीतर संबंधित विभाग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- 05सरकारी कैमरों या अधिकृत उपकरणों से रिकॉर्ड किए गए चालान पूरी तरह से वैध माने जाते हैं।
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आजकल ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ई-चालान की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। यदि ट्रैफिक पुलिस द्वारा फोटो खींचकर चालान जारी किया गया है, तो उसकी वैधता इस पर निर्भर करती है कि फोटो सरकारी कैमरे या अधिकृत उपकरण से ली गई है या नहीं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कोई पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत मोबाइल फोन से फोटो खींचकर चालान जारी करता है, तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। चालान की स्थिति जांचने के लिए वाहन चालक को आधिकारिक ई-चालान वेबसाइट पर जाकर वाहन नंबर या चालान नंबर डालकर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यदि चालान गलत लगता है, तो सबूत इकट्ठा करना आवश्यक है, जैसे कि उस समय की लोकेशन और CCTV फुटेज। इसके बाद, 15 दिनों के भीतर संबंधित विभाग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना और किसी भी चालान को नजरअंदाज न करना वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण है।
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गलत चालान के खिलाफ समय पर शिकायत दर्ज करने से वाहन चालकों को कानूनी प्रक्रिया में मदद मिल सकती है।
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